रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा चलाया जाएंगा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा

Chandigarh Mayor Poll Live News: Returning Officer Anil Masih has to be  prosecuted as he was interfering with the election process, says SC - The  Economic Times

नई दिल्ली । चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि रिटर्निंग अफ़सर ने जिन बैलट पर निशान लगाए, उन्हें सही मानते हुए गिनती हो।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले दोबारा चुनाव की मांग की गई थी. चंडीगढ़ मतगणना विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अधिकारी ने माना कि उन्होंने मतपत्रों से छेड़छाड़ की और इसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई से कुछ घंटे पहले रविवार देर रात चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे दोबारा मेयर चुनाव होने का रास्ता साफ हो गया. इतना ही नहीं, ‘आप’ के तीन पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए, जिनके नाम गुरचरणजीत सिंह काला, नेहा और पूनम हैं।

इस समय नगर निगम सदन में भाजपा के पास कुल 15 वोट हैं – 35 सदस्यीय सदन में 14 पार्षद और पदेन सदस्य यानी एक सांसद. आप के पास 13 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के 7 पार्षद हैं. सदन में शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है. वफादारी बदलने से भाजपा के पास 18 वोट हो जाएंगे, जबकि आप 10 वोटों पर सिमट जाएगी।

पिछले साल जनवरी में हुए चुनाव में 29 वोट पड़े थे, जिनमें से भाजपा के मनोज सोनकर ने आम आदमी पार्टी के जसबीर सिंह लाडी को सिर्फ एक वोट से हराकर मेयर का चुनाव जीता था. गुप्ता को 15, जबकि सिंह को 14 वोट मिले. कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. 2022 में भी विभिन्न कारणों से एक वोट अवैध घोषित होने के बाद भाजपा उम्मीदवार सिर्फ एक वोट से जीत गए थे।