गिरफ्तार नहीं किए जाने का भरोसा मिलने पर ईडी के सामने पेशी के लिए तैयार: केजरीवाल

नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी 9 समन के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका पर जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच के सामने सुनवाई हुई। बेंच ने केजरीवाल से पूछा कि उन्हें 9 समन जारी किए गए हैं। वह अब तक पेश क्यों नहीं हुए? पेशी में क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल एजेंसी के सामने पेशी के लिए तैयार हैं बशर्ते गिरफ्तार नहीं किए जाने का भरोसा दिया जाए।कोर्ट ने इस मामले में अब ईडी से जवाब मांगते हुए मामले की सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से यह भी दलील दी गई कि वह ईडी के सामने पेशी के लिए तैयार हैं, बशर्ते गिरफ्तार नहीं किए जाने का भरोसा मिले।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। ईडी ने कहा कि याचिका सुनवाई के लायक नहीं है और इसको लेकर जवाब दाखिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल 2024 को होगी। हालांकि, कोर्ट ने ईडी के समन पर ना तो रोक लगाई है और ना केजरीवाल को लेकर कोई आदेश जारी किया है।