नई दिल्ली । अमरीका ने छात्रों के लिए नई वीजा पॉलिसी तैयार की है। अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यू.एस.सी.आ ई.एस.) ने एफ-1 वीजा पर अमरीका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इससे छात्र पहली बार एफ-1 वीजा के लिए सीधे रोजगार-आधारित (ई.बी.) श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एफ-1 वीजा छात्र परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन या आप्रवासी वीजा याचिका के लाभार्थी हो सकते हैं। ऐसे में अस्थायी अवधि के प्रवास के बाद भी वे अपनी इच्छानुसार अमरीका में रह सकते हैं। आव्रजन सेवा ने एफ, और एम. वीजाधारकों के लिए पॉलिसी गाइडेंस (मार्गदर्शन) जारी किया है।
एफ-1 वीजा
एफ-1 वीजा अमरीका के शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ओर से सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वीजा है। यह विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो पूर्णकालिक शैक्षणिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं। पहले यह वीजा कार्यक्रम की शुरूआत से 30 दिन पहले अमरीका पहुंचने और पढ़ाई पूरी करने के बाद 60 दिनों तक रहने की अनुमति देता था परंतु अब इसमें बदलाव हुआ है।
एम-1 वीजा
यह वीजा उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो अमरीका में व्यावसायिक या गैर शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं। एम- 1 वीजा धारकों को एक निश्चित अवधि के लिए अमरीका में प्रवेश दिया जाता है। आमतौर पर उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि और किसी भी व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद 30 दिन की छूट अवधि होती है। एफ-1 वीजा धारकों की तुलना में एम-1 वीजा धारकों के पास रोजगार के विकल्प सीमित होते हैं।
एफ-1 छात्र स्टार्टअप के लिए कर सकते हैं काम
वीजा पॉलिसी में हुए बदलाव के बाद अमरीका में स्टैम डिग्री (विज्ञान,प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पूरी करने वाले छात्रों के लिए अवसरों का विस्तार हुआ है। ऐसे में स्नातक छात्र अब शुरूआती चरण के स्टार्टअप में काम करने के लिए अपने 36 महीने के ऑप्शनल प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (ओ. पी.टी.) का उपयोग कर सकते हैं। स्टार्टअप को प्रशिक्षण योजना की आवश्यकताओं का पालन करना होगा, ई-सत्यापन के साथ अच्छी स्थिति में रहना होगा, और अन्य आवश्यकताओं के साथ अमरीकी श्रमिकों के बराबर राशि अदा करनी होगी।