धोनी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया, ये बड़ा कदम…

 

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने हाल ही में अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर और उनकी पत्नी के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। धोनी के वकील ने रांची की एक अदालत में मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में याचिका दायर की थी। इसके बाद कथित रूप से आरोपी बताए गए मिहिर दिवाकर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एमएस धोनी, कई मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने को लेकर मानहानि की याचिका दर्ज की थी। अब इस मामले में नया अपडेट आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से मना किया है।

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुनवाई में धोनी के वकील द्वारा क्रिकेटर के हवाले से मानहानि की याचिका को सुनवाई के लिए अयोग्य कहा गया। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में धोनी के पक्ष की तरफ से कहा गया कि उनके दो पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी द्वारा दायर मानहानि की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। आपको बता दें कि मिहिर द्वारा कोर्ट में इस बात की मांग की गई थी कि धोनी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप में उनकी छवि खराब की जा रही है। उन्होंने मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अंकित करते हुए याचिका दायर की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया कदम

इस मामले पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मिहिर दिवाकर की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने किसी भी मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानहानि के मामले में रोक लगाने से भी मना कर दिया। मिहिर दिवाकर ने इस याचिका में इन सभी प्लेटफॉर्म पर स्थाई रोक लगाने की मांग की थी।

क्या था पूरा मामला?

अगर पूरे मामले की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ यह मामला था 15 करोड़ की धोखाधड़ी थी। धोनी ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर पर 15 करोड़ की ठगी करने की बात कही थी। मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी चलाते थे। धोनी के वकील द्वारा दोनों के खिलाफ रांची की एक अदालत में आपराधिक मामले का केस दर्ज करवाया था।


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