नई दिल्ली । वित्त मंत्रालय ने जीएसटी (GST Return) भरने वाले छोटे व्यापारियों को तोहफा दिया है. अब 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे टैक्सपेयर्स को फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने से छूट दे दी है। इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता है. सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-9 दाखिल करना होता है. अब छोटे व्यापारियों को यह फार्म नहीं भरना होगा।
वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट कर किया है. वित्त मंत्रालय ने इस फैसले के रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2023-CT का हवाला दिया है. ये नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था।
5 साल में 65% बढ़ गए जीएसटी दाखिल करने वाले
देश में माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में पिछले पांच वर्षों में 65 फीसदी का इजाफा हुआ है. अप्रैल, 2023 तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 1.13 करोड़ हो गई. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी. जीएसटी के तहत पंजीकृत सक्रिय करदाताओं की संख्या अब बढ़कर 1.40 करोड़ हो गई जो अप्रैल 2018 में 1.06 करोड़ थी।
वित्त मंत्रालय ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘जीएसटी नियमों और प्रक्रियाओं में सरलीकरण के परिणामस्वरूप पात्र करदाताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने का प्रतिशत बढ़ गया है.’ मंत्रालय ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में फाइलिंग माह के अंत तक 90 प्रतिशत पात्र करदाता जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. यह आंकड़ा जीएसटी लागू होने के पहले वर्ष 2017-18 में 68 प्रतिशत था. जीएसटीआर-3बी बाहरी आपूर्ति विवरण और कर भुगतान दाखिल करने के लिए मासिक रिटर्न फॉर्म है।
2017 में लागू हुआ था GST
एक जुलाई, 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू किया गया था. इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे एक दर्जन से अधिक स्थानीय करों को शामिल किया गया था. जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वालों की संख्या अप्रैल, 2018 में 72.49 लाख से बढ़कर अप्रैल, 2023 तक 1.13 करोड़ हो गई. नवंबर में मासिक जीएसटी संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा. चालू वित्त वर्ष में यह छठी बार है कि मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया।