पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा के खिलाफ हाई कोर्ट में दर्ज हुई याचिका, जानें पूरा मामला

हरियाणा। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अमन अरोड़ा के खिलाफ याचिका दायर की गई है। दरअसल, 21 दिसंबर 2023 को दोषी करार देने के बाद अमन अरोड़ा को विधायक के तौर पर अयोग्य बताते हुए अमृतसर में ध्वजारोहण से रोकने का निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई याचिका पर सोमवार 15 जनवरी को सुनवाई होगी।

अमन अरोड़ा के खिलाफ दायर की गई याचिका
संगरूर निवासी अनिल कुमार तायल ने अरोड़ा के खिलाफ दायर याचिका के माध्यम से कहा है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट अपने एक आदेश में स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि अगर कोई अदालत किसी जनप्रतिनिधि 2 या उससे अधिक समय की सजा सुनाती है तो उसे जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत अयोग्य माना जाएगा। याचिकाकर्त्ता की तरफ से आगे कहा गया है कि संगरूर की कोर्ट की तरफ से मंत्री अमन अरोड़ा को 21 दिसंबर 2023 को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिससे बाद अमन अरोड़ा को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा किया नहीं गया है। 26 दिसंबर को इस संबंध में मांगपत्र भी दिया गया।

राज्यपाल भी मुख्यमंत्री को लिख चुके है पत्र
आपकों बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी को पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी मुख्यमंत्री भगवंत मान और विधानसभा को पत्र लिखकर अमन अरोड़ा पर कार्रवाई की मांग कर चुके है। याचिकाकर्त्ता ने अपनी याचिका में आगे कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण को लेकर जो सूची जारी की गई है। उसमें मंत्री अमन अरोड़ा को अमृतसर में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई है।

अयोग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दिए जाने से लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा। याचिकाकर्त्ता ने अमन अरोड़ा से ध्वजारोहण को रोके जाने की मांग भी की है। हाईकोर्ट इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।